हत्या का आरोपी को सारणी पुलिस द्वारा 10 घंटे के अंदर तत्काल कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया

सारणी। सारणी पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21.12.2023 को रात्रि 11.30 बजे करीब आरोपी संदीप उइके पिता लिप्पा उइके उम्र 26 साल निवासी ड्रिलिंग कैम्प पाथाखेड़ा ने अपने रिश्ते के जीजा अशोक कवड़े पिता झामसिंग कवड़े उम्र 53 साल निवासी ड्रिलिंग कैम्प पाथाखेड़ा आपसी विवाद होने से संदीप ने कवेलू अशोक के सिर में मार दिया जिससे आई चोटो के कारण अशोक की मौत हो गई। आरोपी संदीप उइके पिता लिप्पा उइके उम्र 26 साल निवासी ड्रिलिंग कैम्प पाथाखेडा के विरूद्ध थाना सारणी में अपराध क्रमांक 744/2023 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी संदीप उइके की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमति कमला जोशी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी श्रीमान रोशन जैन के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी अरविंद कुमरे व चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उपनिरीक्षक दिलीप यादव एवं पाथाखेड़ा पुलिस चौकी बल से टीम गठित कर पुलिस टीम द्वारा आरोपी संदीप उइके की पता तलाश हेतु कई स्थानो पर दबिश दी गई। और तत्काल कार्यवाही करते हुये आरोपी को मुखबिर सूचना पर बस स्टैण्ड पाथाखेड़ा से गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।