आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
संवाददाता / दुर्गेश डेहरिया
जुन्नारदेव । थाना अंतर्गत नवेगांव के अपराध क्रमांक 125/2019 सत्र प्रकरण क्रमांक 28/2019 में आज अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोमप्रभा चौहान अपर सत्र न्यायलय जुन्नारदेव के द्वारा आरोपी इत्तु लाल पिता रंगल सरेयाम को धारा 302 भा द वि के तहत आजीवन कारावास एवं 6000/₹क़े अर्थदंड से दंडित किया गया है शासन की ओर से पैरवी पंकज श्रीवास्तव अपर लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता जुन्नारदेव के द्वारा की गई मामला इस प्रकार था आरोपी ने विवाह समारोह से पत्नी क़े विलम्ब से लौटने पर घऱ पर विवाद किया एवं अपने 15 वर्ष के पुत्र लखन क़े द्वारा बीच बचाव करने पर नाराज होकर लखन की दिनांक 03/06/2019 को सुबह 5:30 बजे सोते समय कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी थी।
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