शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपीगणों को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड

RAKESH SONI

शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपीगणों को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड

संवाददाता/ दुर्गेश डेहरिया

  छिन्दवाड़ा। न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तामिया, जिला छिन्‍दवाडा द्वारा थाना तामिया की ओर से प्रस्‍तुत प्रकरण मे आरोपीगण समलवती पिता अन्‍नूलाल, रामकली पति जियनलाल, रायवती पति मन्‍नूलाल, अनुसुईया पति सकनलाल, सकनलाल पिता अन्‍नूलाल, संतोष पिता अन्‍नूलाल, जियनलाल पिता मन्‍नूलाल सभी निवासी लोटिया, थाना तामिया को धारा 147 भादवि में न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं धारा 353 भादवि. 500-500 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया। प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवीकर्ता रतन सिंह धुर्वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तामिया जिला छिन्‍दवाडा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26/04/2016 को ग्राम लोटिया में शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम लोटिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 385 पर विद्यालय के निर्माण हेतु फरियादी अनिल कुमार डेहरिया सहायक परियोजना यंत्री को दिनांक 30/01/2016 को पदस्‍थ किया गया था। दिनांक 26/04/2016 को उक्‍त विद्यालय के निर्माण प्रारंभ किये जाने हेतु तत्‍कालीन तहसीलदार सी0एल0 चौहान, राजस्‍व निरीक्षक, पटवारी तथा अन्‍य व्‍यक्ति घटनास्‍थल पर पंहुचे किंतु वहा अभियुक्‍तगण द्वारा एक उद.देश्‍य निर्मित कर शासकीय कार्य में अवरोध उत्‍पन्‍न किया गया तथा निर्माण कार्य रोकने की धमकी दी गई तथा अभियुक्‍तगण द्वारा फरियादी तथा अन्‍य लोक सेवकों को गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई जिससे विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया जा सका। फरियादी द्वारा दिनांक 28/04/2016 को थाना तामिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्‍द कराई गई। उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना तामिया द्वारा अपराध क्रमांक 83/2016 पंजीबध्‍द किया गया तथा प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्‍तगण के विरूध्‍द न्‍यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया ।

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