बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षा कार्यक्रमों के दृष्टिगत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बैतुल। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री श्यामेन्द्र जायसवाल ने आगामी माह में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिगत संपूर्ण बैतूल जिले में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में अनुमति प्राप्त व्यक्ति/संस्था द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाए गये ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रदूषण नहीं किया जा सकेगा।
ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग की अनुमति दिये जाने हेतु समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम होंगे।
ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग हेतु दी गई अनुमति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक लागू रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई की जाएगी।