पॉवर इंजीनियर्स ने एन. पी.एस.के नियोक्ता अंशदान के 4% बढ़े राशि को आयकर मुक्त करने हेतु वित्त मंत्री भारत सरकार को लिखा पत्र।
सारणी। पॉवर इंजीनियर्स एवं एम्प्लाईज एसोसिएशन ने वित्त मंत्री भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर बताया कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10% की राशि का एन.पी.एस. के तहत कटौती की जा रही है, तथा नियोक्ता अर्थात विद्युत कंपनियों द्वारा 14% की राशि मासिक अंशदान के रूप में एन. पी.एस.खाते में जमा किया जा रहा है, जिसमे से 4% की बढ़ी हुई राशि पर आयकर की कटौती की जा रही है,जबकि केंद्र शासन एवं राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आयकर कटौती का प्रावधान नही। पॉवर इंजीनियर्स एवं एम्प्लाईज एसोसिएशन के महासचिव श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने पत्र के माध्यम से यह बताया कि एन. पी.एस.का प्रावधान होने के पूर्व विद्युत कंपनियों में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के अनुरूप ही पेंशन लागू थी, अतः शासन द्वारा वे सभी लाभ जो कि राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं जिनकी पेंशन समाप्त कर दी गई है,स्वाभाविक रूप से विद्युत कंपनियों के अधिकारियों कर्मचारियों को भी मिलना चाहिये अर्थात नियमानुसार मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां जो कि मध्य प्रदेश शासन के ही उपक्रम हैं, एन पी एस में नियोक्ता के शासकीय मासिक अंशदान की बढ़ी हुई 4% कि राशि पर आयकर की कटौती नही होना चाहिए। पत्र के माध्यम से पॉवर इंजीनियर्स एवं एम्प्लाईज एसोसिएशन के द्वारा नियोक्ता अर्थात विद्युत कंपनियों के एन. पी.एस. के शासकीय मासिक अंशदान की बढ़ी हुई 4% की राशि को आयकर मुक्त किये जाने की मांग की गई है।