सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर पैसा वसूलने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने किया चारसौबीसी का मुकदमा दर्ज
प्रकरण विवेचना में लेकर पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश
बैतुल। फरियादी फुलेसिंग कुमरे पिता मंगल सिंह कुमरे नि. ग्राम गोधना थाना चिचोली बैतूल ने थाना उपस्थित आकर आरोपी शानू कवडे पिता कालूराम कवड़े के विरूद्ध सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधडी करने के संबंध में एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के मजमुन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 406, 506 भादवि का पाये जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी फुलेंसिंग कुमरे पिता मंगलसिंग कुमरे निवासी ग्राम पंचायत गोधना तहसील चिचोली का निवासी हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे घर ग्राम गोधना में युवा शानू कवड़े पिता कालूराम कवड़े आया तथा मुझे कहा कि तेरे बेटे की शासकीय नौकरी लगावा दूंगा। नौकरी के नाम पर मुझसे 50000/- पचास हजार रूपये (दो बार कुल 100000/- (एक) लाख रूपये) प्रार्थी के घर से लेकर गया और मैं एक महीने के अंदर तुम्हारे बेटे की सोसायटी में ऑपरेटर की नौकरी लगा कर दूंगा ऐसा कहा गया। आज तक शानू कवडे पिता कालूराम कवड़े को रूपये दिये लगभग 15-16 माह हो गये है मेरे द्वारा लगातार उससे मेरे पैसे वापस करने की मांग की जा रही है किन्तु पैसे देने की बात पर मुकर जाता है तथा पैसे लेने शानू कवड़े पिता कालूराम कवडे घर जाओ तो जान से मारने की धमकी और गाली गलौच करता है। कहता है कि तेरे से जो बने कर लें और कहता है मेरी उपर तक सब पहचान है तुझसे जो बने कर ले जहां जाना है चले जा। इसी प्रकार फुलेसिंह पिता मंगल सिंह कुमरे निवासी गोदना, श्याम किशोर धुर्वे पिता मनीराम धुर्वे उम्र 26 साल निवासी अक्तीखेडा एवं महेश मर्सकोले पिता मुल्लाजी मर्सकोले उम्र 24 साल निवासी धनियाजाम थाना चिचोली बैतूल तथा अन्य लोगो के साथ भी नौकरी के नाम पर पैसा लेकर धोखाधडी किया है। उक्त शानू कवड़े पिता कालूराम कवड़े के विरूद्ध अप. धारा 420, 406, 1 506 भादवि का दर्ज कर लिया