अवैध संबंध के शक में की थी युवक की हत्या कर शव को जलाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
मुलताई । अवैध संबंध की बात को लेकर पड़ोसी की हत्या कर शव को जलाने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया l हिवरखेड क़त्ल का एक प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए एसडीओपी मुलताई नम्रता सोधिया ने बताया कि गिरफ्तार दिनांक 20 फरवरी को फरियादी रमेश पिता संपती गायकवाड उम्र 55 साल नि. हिवरखेड थाना मुलताई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का बलराम गायकवाड उम्र 31 साल हिवरखेड वाले घर में अकेला रहता था और वह सांवगी जोड वाले मकान में रहकर खेती करता था टिफिन खाना लेने के लिये हिवरखेड वाले मकान में आता था, दिनांक 2 फरवरी को सुबह करीबन 09 बजे पडोसी बबलू ने फोन कर बताया कि तुम्हारे घर से धुंआ निकल रहा है खबर मिलने के बाद घर आया तो देखा कि घर के अंदर से धुंआ निकल रहा था. घर के बीच वाले कमरा में जीना के नीच लकड़ी जल रही थी पानी डालकर आग बुझाया, लोहे की पलंग पेटी के अंदर रखे कथंडी कपड़े और बर्तन बाहर पड़े थे, पलंग पेटी का ढक्कन हल्का खुला था जिसे खोलकर देखे तो अंदर जला हुआ शव था जो उसके लड़का बलराम का हो सकता है। फरियादी की रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टीगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक बैतूल सुश्री सिमाला प्रसाद, अति पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी मुलताई सुश्री नम्रता सोंधिया, थाना प्रभारी मुलताई नीरज खरे द्वारा घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआवना उपरांत आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने तथा आरोपीयान की शीघ्र पतासाजी के निर्देश दिये गये। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये फिंगर प्रिंट टीम एवं एफएसएल टीम को बुलाया गया, फिंगर प्रिंट टीम द्वारा घटना के संभावित स्थानों से फिंगर प्रिंट लिये एवं जिला नर्मदापुरम से एफएसएल टीम द्वारा पटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया।
दौराने मर्ग जांच शव के साथ टूटा हुआ ताबीज, बाजू बंप ताबीज, रिंग (छल्ला) मिली जिसकी शिनाख्तगी कराई गई, मृतक के पिता रमेश गायकवाड द्वारा उक्त वस्तुओं के आधार पर उक्त शव बलराम गायकवाड का होना बताया गया। मृतक बलराम के शव का पीएम कराया गया, पीएम रिपोर्ट से पाया गया कि मृतक को मृत्यु होने के उपरांत जलाया जाना एवं मृत्यु प्रकृति में संदिग्ध प्रतीत होती है लेख किया गया है जो कि मृतक की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होना पाया गया। मर्ग सदर की संपूर्ण जांच एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अज्ञात आरोपी द्वारा बलराम गायकवाड की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से मृतक के शव को लोहा टीन की पलंग पेटी के अंदर डालकर जलाना पाया गया। जांच पर अपराध क्र. 124/23 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। विवेचना दौरान के घटना स्थल से पाये गये फिंगर प्रिंट से संदेही बबलू के फिंगर प्रिंट से मेच होना पाये गये संदेही बबलू चुस्त चालाक होने से घटना करने से इंकार करते रहा जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि मृतक बलराम का घर उसके घर के बाजू में जो करीबन 04 महिना से रह रहा था और करीबन डेढ महिने अकेला रह रहा था जो कि उसकी पत्नि सविता से बात करता था और साथ में भी देख लिया था, घटना 19 फरवरी की रात को बबलू वागद्रे, बलराम के घर पीछे वाले दरवाजे से गया और लोहे के बत्ता से सोये हुये बलराम के सिर में मारा जिसके कारण वह खतम हो गया फिर उसे लोहे की पलंग पेटी के के अंदर डालकर दुराटी, मिट्टी तेल कंडे, आईल डालकर जला दिया। आरोपी बबलू पिता रामभाऊ बागद्रे उम्र 45 साल नि. हिवरखेड से घटना में प्रयुक्त लोहे का बत्ता जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय मे पेश किया गया इन की महत्वपूर्ण भूमिका रही एसडीओपी मुलताई सुश्री नम्रता सोधिया के निर्देशन में निरी उपनिरी. नीरज खरे थाना प्रभारी मुलताई, फिंगर प्रिंट टीम प्रभारी उनि आबिद अंसारी, उपनिरी बसंत अहके चौकी प्रभारी मासोद, उनि उत्तम मस्तकार चौकी प्रभारी पट्टन उनि अधिनी चौधरी उनि गमरसिंह मंडलोई थाना मुलताई प्रआर. 211 देवेन्द्र प्रजापति, प्रआर मेजरसिंह मर्सकोले,शिवराम, मेहमान कवरेती, आर तिलक कोडो, सैनिक दीपक रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।