प्रदेश की धरती पर पेसा एक्ट एक नई क्रांति : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

RAKESH SONI

प्रदेश की धरती पर पेसा एक्ट एक नई क्रांति : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

सरकार अब गांव से चलेगी

छल कपट से जमीन हड़पने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जनजातीय समुदाय ने ‘माता नाटे, माता राज’ कहकर मुख्यमंत्री श्री चौहान का माना आभार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल जिले के ग्राम निशाना में जनजातीय समुदाय को पेसा एक्ट के प्रति किया जागरूक

बैतुल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हैं कि प्रदेश की धरती पर पेसा एक्ट एक नई क्रांति है। हमारे गरीब जनजातीय भाइयों बहनों को जल, जंगल एवं जमीन पर अधिकार दिए गए हैं। सरकार अब गांव के चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज बैतूल जिले के जनजातीय ब्लाक भीमपुर की ग्राम पंचायत नांदा के ग्राम निशाना में आयोजित विशेष ग्राम सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चौपाल में जनजातीय समुदाय को पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सांसद श्री दुर्गादास उइके, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पंवार, पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, पूर्व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री महेन्द्र सिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री आदित्य शुक्ला, सरपंच श्री रमेश धुर्वे तथा कमिश्नर नर्मदापुरम श्री श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय उपस्थित रहा।

ग्राम सभा में उपस्थित जनजाति समूह ने स्थानीय गोंडी भाषा में ‘माता नाटे, माता राज’ अर्थात हमारा अधिकार हमारा राज कहकर मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना और उन्हें धन्यवाद चित्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नए नियमों के अनुसार अब हर वर्ष पटवारी और फॉरेस्ट के बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-वन की नकल, गाँव में ही लाकर ग्राम सभा में दिखाने होंगे जिससे कि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। ग्रामीणों को अब तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छल, कपट, धर्मांतरण और अन्य प्रलोभन से अब कोई जनजातीय भाई-बहनों की जमीन नहीं हड़प सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को हस्तक्षेप करके उसे वापस करवाने का अधिकार होगा। छल कपट से जमीन हड़पने वालों पर सख्त कार्रवाई कर सीधे जेल भेजा जाएगा। किसी सरकारी योजना के लिये भी जमीन लेने के लिये ग्राम सभा की अनुमति आवशयक होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खनिज के मामले भी जिनमें रेत, गिट्टी. पत्थर की खदान की नीलामी का अधिकार भी ग्रामसभा का होगा। खदानों से भी जो खनिज निकलता है। उस पर भी पहले अधिकार जनजातीय समाज की सहकारी समिति का होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनोपज महुआ, बेहड़ा, लाख, गोंद आदि के संग्रहण करने और विक्रय का अधिकार ग्रामसभा का होगा। वन उपज की रेट भी ग्रामसभा तय कर सकेगी। इसी प्रकार दूसरी वनोपज तेंदूपत्ता को भी तोडऩे और बेचने का अधिकार ग्रामसभा को होगा। इसके लिए 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा। तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय कार्य में फारेस्ट एवं राजस्व का अमला पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि अब यदि ग्राम से मजदूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले एजेंट को ग्रामसभा को जानकारी देनी होगी। बिना ग्रामसभा को जानकारी दिए मजदूरों को ले जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताकि शासन प्रशासन को इसकी जानकारी हो और आवश्यकता पडऩे पर त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। इसी प्रकार गाँव में बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब मनरेगा के तहत कब कौन से कार्य गांव में होंगे यह भी ग्रामसभा तय कर सकेगी। मस्टर रोल भी ग्रामसभा देखेगी। उन्होंने कहा कि छोटे आपसी विवादो को सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास रहेगा। गांव की ही शांति एवं विवाद निवारण समिति छोटे झगड़ो का निराकरण कर सकेगी। किसी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज होने पर भी इसकी सूचना ग्राम सभा को देना होगी। उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। स्कूल, मंदिर, अस्पताल आदि स्थानों से शराब दुकान को हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा कर सकेगी। ग्रामसभा को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी विशेष दिन शुष्क दिवस घोषित कर सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा, अमृत सरोवरों, तालाबों का प्रबंधन करेगी। तालााबों में सिंघाड़ा उगाने और मछली पालन व मत्स्याखेट की सहमति ग्राम सभा देगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामसभा में एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। ग्राम सभा में महिलाएं सक्रिय भागी होंगी। उन्होंने कहा कि बैंक में समिति का एक खाता खोला जाएगा, जिसमें एक पुरुष और एक महिला के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे निकाले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट से जनजाति क्षेत्रों में ग्रामसभा अधिकार सम्पन्न होगी।

ग्राम निशाना ने सर्वसम्मति से पारित किया तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम निशाना की ग्राम सभा को सर्वसम्मति से तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय का प्रस्ताव पारित करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने फॉरेस्ट, राजस्व एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय के कार्य में ग्रामसभा को पूरा सहयोग प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि पेसा एक्ट के नए प्रावधानों के तहत ग्राम निशाना में विभिन्न समितियां जिसमें शांति एवं विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति एवं अन्य समितियों का भी गठन किया गया है। साथ ही ग्राम निशाना को सबके सहयोग एवं प्रेरणा से नशामुक्त ग्राम बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया।

वन सुरक्षा समिति तवाढाना के 40 परिवारों को 15 लाख की राशि का वितरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामसभा में वन सुरक्षा समिति तवाढाना के 40 परिवारों को 15 लाख की राशि का चेक वितरण किया। उल्लेखनीय है कि यह समिति द्वारा बांस का विदोहन स्वयं कर विक्रय किया गया। जिसमें पिछले 3 वर्षों में एक करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस विभाग बैतूल की शांति एवं विवाद निवारण समिति की मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।

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