लौहे के पाईप से मारपीट कर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। 

RAKESH SONI

लौहे के पाईप से मारपीट कर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। 

घोडाडोंगरी। दिनांक 09/01/2021 को घोडाडोंगरी तहसील के पास प्रसांत गावडे के खाली प्लाट में मृतक अंकित की लाश गाउण्ड में मिलने से निवासियों में सनसनी फैल गयी थी। सिर से खून निकल कर सूख गया था। सिर में घाव था मुंह से फेस निकला था उस समय मृतक को मारने वाला अज्ञात था । रिपोर्ट मृतक के पिता रामभरोस ने चोकी घोड़ाडोंगरी में 10/01/2021 को की थी । पीडित पक्ष की ओर से न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शशीकांत नागले द्वारा की गयी थी।

मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच की जिसमें घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर मौके से खून आलूदा मिट्टी सादी मिट्टी जप्त की। मृतक का PM कराया गया जप्त सुदा बिसरा एवं अन्य माल को जांच हेतू FSL भोपाल परीक्षण को भेजा गया मोबाईल हिस्ट्री के आधार पर आरोपी राहूल चौहान से पूछताछ की जिसमें उसने मृतक से गाली-गालौच के दौरान गुस्से में लौहे के पाईप से मृतक को पीछे से सिर पर मारना स्वीकार किया और लौहे का पाईप झाडियों से बरामत कराया। इस संदर्भ में मृतक के परिवार ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन मृतक अंकित रात में खाना खा रहा था तब उसके मोबाईल पर कॉल आया था और वह खाना अधूरा छोड़ कर घर के बहार चला गया। घर के बहार आरोपी खड़ा था और वो दोनो साथ चले गये उसके बाद मृतक लौटकर नहीं आया दूसरे दिन मैदान में मृतक की लाश मिली और भी अनुसंधान कर पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शशीकांत नागले द्वारा की गयी। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। फलस्वरूप लोन- न्यायालय द्वारा आरोपी राहूल उर्फ हड्डी पिता कुबेदान सिंह चौहान आयु 22 वर्ष निवासी मज्जिद मोहल्ला बजरंग कॉलोनी घोडाडोंगरी को धारा 302, IPC में आजीवन कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रस्तुत मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने आरोपी को विधि अनुसार अधिकतम दण्डादेश से दंडित किये जाने का निवेदन किया था।

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