पेसा अधिनियम की ग्रामीण जनों को दी जानकारी
संवाददाता/ दुर्गेश डेहरिया
जुन्नारदेव/ मध्य प्रदेश की भाजपानीत शिवराज सरकार की प्रदेश की मूल आदिवासी जनसंख्या के समग्र विकास एवं विस्तार की संकल्पना को अब एक नई उड़ान मिलने वाली है। बीती 15 नवंबर 2022 को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश में पेसा अधिनियम अर्थात पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 को लागू कर दिया गया है. इसी के तहत गत दिवस जुन्नारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र के करण पिपरिया में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पेसा अधिनियम 1996 से जुड़ी समस्त जानकारियों का विवरण उपस्थित सभासदों के द्वारा आम जनता को दिया गया। तत्पश्चात इस अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू किए जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति हार्दिक साधुवाद प्रगट किया गया। इस ग्राम सभा में उपस्थित आमजनों एवं आदिवासी ग्रामीणों को प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया पेसा अधिनियम के तहत मिलने वाली जन सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। ग्राम सभा में जिला सीईओ हरेंद्र नारायण विशेष रुप से उपस्थित थे। इस ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारियों में सुश्री रेखा देशमुख तहसीलदार श्रीमती रश्मि चौहान सीईओ, के अतिरिक्त जनपद पंचायत जुन्नारदेव के समस्त अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच, पंच, ग्रामवासियों सहित सहित मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।
पेसा अधिनियम 1996
प्रदेश की भाजपानीत शिवराज सरकार के द्वारा बहुप्रतीक्षित
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 को अंततः जननायक बिरसा मुंडा की जयंती दिवस 15 नवंबर 2022 को अंततः लागू कर दिया गया। यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में लागू किया गया है। जिसमें यहां के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इस अधिनियम के तहत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का समग्र लाभ मिल सकेगा। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब आदिवासियों को उनके क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। यह अधिनियम आदिवासियों के समग्र विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा।