वन्‍य प्राणी तेदुआ के शिकार के आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्‍ड 

RAKESH SONI

वन्‍य प्राणी तेदुआ के शिकार के आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्‍ड 

छिन्दवाड़ा / संवाददाता दुर्गेश डेहरिया

छिन्दवाड़ा। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट शिवमोहर सिह के द्वारा वन परिक्षेत्र चौरई (सामान्‍य) के द्वारा वन्‍य प्राणी तेेदुआ के शिकार के प्रकरण मे आरोपीगण संतलाल पिता इंद्रू ईवनाती निवासी डोला पांजरा तहसील बिछुआ तथा नंदराम पिता तिलकू अहाके साकिन मेंघदौन तहसील चांद को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। ग्राम मैघदोन निवासी राम कुमार रघुवंशी ने डोला पांजरा जलाशय में वन्‍य प्राणी तेंदुए के शव को तैरते देखा जिसकी सूचना उसके द्वारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी चौरई को दी गई परिक्षेत्र चौरई के वन अमले द्वारा मौके पर पहुंच कर तेदुए के शव को बरामद किया गया एवं अज्ञात व्‍यक्तियो के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अनुसंधान के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर उक्‍त अपराध के संबंध मे वन अधिकारी द्वारा आरोपीगण को पकडा गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा वन्‍य प्राणियो के शिकार के इरादे से पेंच राष्‍ट्रीय उद्यान के समीप वनक्षेत्र में विद्युत करेण्‍ट लगाना तथा उनके लगाए विद्युत करंट के संपर्क में वन्‍य प्राणी तेंदुए के आने से उसकी मृत्‍यु होना स्‍वीकार किया तथा उनके द्वारा तेदुएं के शव को छिपाने के इरादें से उसे डोला पांजरा जलाशय में फेंकना बताया वन अधिकारियो द्वारा आरोपीगण की निशादेही पर उनके कब्‍जे से अपराध में प्रयुक्‍त संपत्ति को जप्‍त किया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के उपरांत परिवाद पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्‍य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष को सुनने के पश्‍चात घटना में आरोपीगण को दोषी पाते हुए कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया प्रकरण मे शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।

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