महिला के घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं अर्थदंड की सजा
संवाददाता / दुर्गेश डेहरिया
जुन्नारदेव। न्यायालय देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 60/19 के प्रकरण क्र.113/2019 के आरोपीगण 1.प्रीतम पिता स्व.इमरत यदुवंशी उम्र 50 वर्ष 2.पाल पिता स्व.इमरत यदुवंशी उम्र 45 वर्ष 3.सुभाष पिता पाल यदुवंशी उम्र 20 वर्ष तीनों निवासी बूचनवाड़ी थाना नवेगांव 4.वेदराम पिता मांडू यदुवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी चोपना थाना बोरदेही जिला बैतुल को दोषसिद्ध करते हुए आरोपी बेदराम एवं पाल को धारा 504 भादवी में 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड,धारा 325 भादवी में 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 3000-3000 रुपये अर्थदंड आरोपी सुभाष एवं प्रीतम को धारा 504 भादवी में 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड,धारा 325 भादवी में 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 3000-3000 रुपये अर्थदंड धारा 457 भादवि में 1-1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई । प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्रीमती गंगावती डेहरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव के द्वारा पैरवी की गई। प्रार्थी लीलावती का पति एवं उसके जेठ आरोपी प्रीतम और पाल तीनो भाई -भाई है। तीनों अलग-अलग रहते हैं और उनका मकान पास-पास में है। प्रार्थी की सास उसके जेठ प्रीतम के साथ रहती है। प्रार्थी की सास ने अपने नाम की जमीन आरोपी प्रीतम एवं पाल के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। जिससे प्रार्थी एवं आरोपी प्रीतम और पाल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। घटना दिनांक 12-03-2019 को प्रार्थी के जेठ प्रीतम के घर कथा का कार्यक्रम था।जहां प्रीतम का समधी बेदराम भी आया था। प्रार्थी अपने लड़के श्रीराम के साथ दहलान में खड़ी थी तो आरोपी प्रीतम उसे देखकर अचानक गंदी-गंदी गाली देने लगा। प्रार्थी अपने घर के अंदर चली गई और सामने का दरवाजा बंद कर लिया। तो आरोपी पाल का लड़का आरोपी सुभाष घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर कमरे में घुसा और उसे हाथ पकड़कर अंदर से खींचकर घर के सामने तरफ आंगन में लेकर आया। सामने तरफ से आरोपी प्रीतम,पाल एवं वेदराम भी आ गए और चारों मिलकर उसे गंदी-गंदी गाली देकर मारपीट करने लगे।प्रीतम और पाल ने प्रार्थी को हाथ में रखी लकड़ी से मारा और सुभाष एवं बेदराम में हाथ थप्पड़ से मारपीट किए।प्रार्थी जोर-जोर से चिल्लाई तो पड़ोस वालों ने आकर बीच-बचाव किया। चारों मिलकर बोलने लगे आज तो बच गई दोबारा छोड़ेंगे नहीं जान से खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर वहां से चले गए। प्रार्थी द्वारा थाना नवेगांव में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 457,452,294,323,325,506(2),34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर सउनि नरेश शर्मा द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।