गोपीनाथपुर विवादित सचिव हर्षित ओझा को सीईओ ने किया निलंबित

RAKESH SONI

गोपीनाथपुर विवादित सचिव हर्षित ओझा को सीईओ ने किया निलंबित

प्राथमिक शाला परिसर सालीवाडा में नाडेफ निर्माण कार्य की राशि 24800 रुपये आहरण कर निर्माण कार्य नहीं करने का मामला 

राज्य वित्त आयोग मद की राशि रूपये 18,500- आहरण कर गैर अनुभव्य कार्य मुरम क्रय कर राशि व्यय का मामला

सारनी। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत आने वाली गोपीनाथपुर पंचायत पिछले दो-तीन वर्षों से पूरे जिले में विवादित रही। चर्चा भी इतना ज्यादा की गोपीनाथपुर के सचिव की शिकायतें लगातार घोड़ाडोंगरी जनपद‌ पंचायत सीईओ,जिलाधीश एवं सारनी एसडीओपी, पुलिस अधीक्षक बैतूल हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा खुलकर उनका विरोध करना और उनकी लगातार शिकायतें होना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। सचिव हर्षित ओझा कि मनमानिया इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने शिकायत होने के बाद गांव के लोगों को कुत्ते का बच्चा तक कह डाला था। जिस पर सारनी पुलिस ने उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई थी। उसके बाद ग्रामीणों और उनके बीच में मामला और बिगड़ता गया और शिकायत जिला पंचायत सीईओ एवं जिलाधीश तक जा पहुंची। फिर क्या था जिला पंचायत सीईओ ने भी मामले की जांच शुरू करवा दी। नतीजा यह निकला कि बैतूल जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने उन्हें 27 मार्च 2023 को कार्य में लापरवाही कर भ्रष्टाचार को जन्म देने के मामले में तत्काल निलंबित कर दिया। जिला पंचायत के सीईओ अभिलाष मिश्रा व्दारा जारी किये पत्र में बताया कि गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत सचिव हर्षित ओझा के विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन 18 नवंबर 2022 अनुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्राथमिक शाला परिसर सालीवाडा में नाडेफ निर्माण कार्य की राशि रू 24,800- आहरण कर निर्माण कार्य नहीं किये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक-473 02 जनवरी 2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 09 जनवरी 2023 को सुनवाई हेतु आहुत किया गया था। सचिव हर्षित ओझा द्वारा समक्ष सुनवाई में प्रस्तुत जवाब में स्थान परिवर्तन की गलती स्वीकार की जाकर क्षमा याचना की गई थी। सचिव के विरुद्ध पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी द्वारा 24 जनवरी 2023 को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर की राज्य वित्त आयोग मद की राशि रूपये 18,500- आहरण कर गैर अनुभव्य कार्य मुरम जय कर राशि व्यय की गई है। जिस पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक-12414 13 मार्च 2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 21 मार्च 2023 को समझ में सुनवाई हेतु आहुत किया गया था। सचिव ओझा द्वारा समझ सुनवाई में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24 मार्च 2023 में राशि का उपयोग मुरम डालने हेतु किये जाने की गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना की गई है। सचिव ओझा द्वारा शासकीय कार्यों में बार-बार नियन विरुद्ध राशि का आहरण कर वित्तीय अनियमितता की गई है। हर्षित ओझा ग्राम पंचायत उक्तानुसार वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करने के फलस्वरूप पंचायत सेवा सचिव गोपीनापुर जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी द्वारा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्त नियन 2011 के नियम 7 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सचिव हर्षित ओझा मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भर्ती की पात्रता होगी।

Advertisements
Advertisements
Share This Article
error: Content is protected !!