कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई

RAKESH SONI

कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई

आमला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 दिसम्बर को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड आमला में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघनकर्ताओं पर नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण श्रीमती श्रुति गौर तोमर द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी यादव ने बताया कि जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (एनफोर्समेंट स्क्वाड) द्वारा विकासखंड स्तरीय जांच एवं निगरानी दल के सहयोग से कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4, एवं 6 का उल्लंघन करने पर 18 व्यक्तियों पर कुल 2770 रू. की चालानी कार्रवाई की गई। कार्यवाही में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक नरवरे, आरबीएसके चिकित्सक डॉ. दिनेश सोनी, डॉ. शैलेन्द्र चौरे, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका आमला श्री अखिलेश राजने, प्रधान आरक्षक श्री कमल पांसे, श्री दिलीप झरबड़े, प्रभारी मलेरिया निरीक्षक श्री सुभाष गुजरकर सम्मिलित रहे। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत आमला के सिविल अस्पताल परिसर, बस स्टेण्ड, मेन मार्केट एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहरी क्षेत्र में कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया। आमजन को धारा 4 के संबंध में समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/- रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6 की जानकारी देते हुये बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है। विद्यालय से 300 फीट (100 गज) की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित है। तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जानकारी भी प्रदाय की गई। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमला में प्राचार्य श्री डीएस हारोड़े से तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने संबंधी चर्चा की गई। विद्यालयीन छात्राओं को धारा 4 एवं 6 की जानकारी प्रदाय करते हुये तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों एवं प्रमुख बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया। छात्राओं को नशा मुक्ति अभियान संबंधी महत्वपूर्ण संदेश दिये गये।

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