सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण पहनाना आवश्यक
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। उच्च न्यायालय जबलपुर की डब्ल्यू.पी./7436/21 के अनुसार प्रदेश के सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करना अनिवार्य किया गया है तथा हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालक के विरुध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 व 129 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पटले द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जिले के सभी शासकीय, अर्ध्दशासकीय और निजी कार्यालय के कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को (पिलीयन राईडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी करें तथा हेलमेट धारण नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूध्द सख्ती से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने संबंधी सख्त हिदायत दी जाये ।
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य और सभी स्कूलों/कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिये हैं कि सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावको एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें और जो छात्र-छात्रायें स्वयं वाहन से स्कूल/कॉलेज जाते हैं, वह भी हेलमेट धारण करें। हेलमेट धारण नहीं करने वाले अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने संबंधी सख्त हिदायत दी जाये ।
उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि जिले के सभी पेट्रोल पंपो पर फ्लेक्सी बैनर के माध्यम से सभी दोपहिया वाहन चालकों और पिलीयन राईडर को हेलमेट धारण करने के लिये सख्त हिदायत दी जाये। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल का वितरण किया जाये ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पटले ने आयुक्त नगरपालिक निगम के साथ ही सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और कंटेन्टमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहन की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है तो ऐसे पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जाये कि यात्रीगण के हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की ऐसी सुविधा दी जाये । उन्होंने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और श्रम पदाधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिले में संचालित ऑटोमोबाईल शॉप पर बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाये और वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरांत ही शो-रूम से जाने के लिये निर्देशित किया जाये ।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, उप संचालक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टारेंट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें और हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों का इन स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के संबंध में सख्त हिदायत दी जाये ।
उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के डॉयल 100 और शहर में लगे पी.ए.सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जाये एवं जिले के प्रत्येक 2 थानों के बीच एक पी.ए.सिस्टम के माध्यम से जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण किये जाने के संबंध में लगातार प्रचार-प्रसार किया जाये। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा संचालित लाईसेंसी शराब की दुकानों और हाट/बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ।