बिना लायसेंस एवं खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध,
नपा से ट्रेड लायसेंस एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का FSSAI लायसेंस जरूरी

शुक्रवार को दुकानदारों को समझाइश दी गई।
सारनी। नगर पालिका क्षेत्र सारनी में बिना लायसेंस एवं खुले में मांस-मछली का विक्रय नहीं हो सकेगा। मध्यप्रदेश शासन ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर मांस-मछली विक्रेता पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
नगर पालिका परिषद सारनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.के. मेश्राम ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 13 दिसंबर 2023 को इस संबंध में आदेश क्र. यूडीएच/3/3/4/0004/2023/18-3 भोपाल द्वारा जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बिना अनुमति अर्थात बिना लायसेंस एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर मांस-मछली विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में भी उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसलिए मांस-मछली विक्रेता नगर पालिका परिषद सारनी द्वारा जारी ट्रेड लायसेंस, मांस-मछली विक्रय हेतु नगर पालिका से अनापत्ति एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी FSSAI लायसेंस बनाकर लायसेंस की शर्तों के अनुसार ही विक्रय करें। अपने प्रतिष्ठानों पर अपारदर्शी कांच लगाकर, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए ही मांस-मछली का विक्रय करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।