दो अवैध मांस दुकानों पर कार्यवाही, नपा एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई
साथ में रखना होगा लायसेंस, सफाई का रखना होगा ध्यान, लगातार होगी मांस, मछली एवं अंडा दुकानों पर कार्यवाही
सारनी। नगर पालिका क्षेत्र सारनी में बिना लायसेंस एवं खुले में मांस-मछली का विक्रय नहीं हो सकेगा। रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं नगर पालिका परिषद सारनी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मांस दुकानों पर कार्यवाही की।
नगर पालिका परिषद सारनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.के. मेश्राम ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 13 दिसंबर 2023 को बिना लाइसेंस एवं खुले में मांस, मछली विक्रय करने पर प्रतिबंध के संबंध में आदेश क्र. यूडीएच/3/3/4/0004/2023/18-3 भोपाल द्वारा जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बिना अनुमति अर्थात बिना लायसेंस एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर मांस-मछली विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रविवार को सारनी के साप्ताहिक बाजार मे संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए दो अवैध दुकानों के चालान बनाए। सहायक राजस्व उप निरीक्षक हितेश शाक्य ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन संदीप पाटिल, सहायक योगेश कुमार, जसवंत विश्वकर्मा एवं पुलिस विभाग की टीम ने कार्यवाही की। सभी मांस मछली, अंडे दुकान संचालकों को समझाइश दी गई। उन्हें बताया गया कि मांस-मछली विक्रेता नगर पालिका परिषद सारनी द्वारा जारी ट्रेड लायसेंस, मांस-मछली विक्रय हेतु नगर पालिका से अनापत्ति एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी FSSAI लायसेंस बनाकर लायसेंस की शर्तों के अनुसार ही विक्रय करें। अपने प्रतिष्ठानों पर अपारदर्शी कांच लगाकर, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए ही मांस-मछली का विक्रय करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।