नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

संवाददाता / दुर्गेश डेहरिया
छिन्दवाड़ा। राजदीप सिंह ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 26/20 थाना मोहगांव अपराध क्रमांक 116/20 में आरोपी मुकेश उर्फ भूरा पिता स्व. भीमराव परतेती उम्र 30 वर्ष , निवासी वार्ड नं. 02 कुम्हार मोहल्ला पिपलानारायवार चौकी थाना लोधीखेडा जिला छिन्दवाडा म.प्र.को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू का अर्थदंड, धारा 366 (क) भा.द.वि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/-रू अर्थदण्ड, धारा 376 (2) (n) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारवास, 2000/-रू अर्थदण्ड , धारा 376 (3) भा.द.वि. में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक, 5000/-रू अर्थदण्ड ,धारा (5) (L) सहपठित धारा (6) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक 5000/-रू अर्थदण्ड, से दंण्डित किया गया । अभियोजन की ओर से डीडीपी एवं डीपीओ के मार्गदर्शन में अखिल कुमार कुशराम विशेष लोक अभियोजक तह.सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा सशक्त पैरवी की गई ।