पत्थर खनिज का अवैध उत्खनन करने पर क्रेशर संचालक के विरूद्ध सात करोड़ 30 लाख 80 हजार का जुर्माना अधिरोपित।
बैतूल। कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने पत्थर खनिज का अवैध उत्खनन करने एवं गिट्टी परिवहन हेतु टीपी नहीं काटने के आरोप में भैंसदेही निवासी पट्टाधारी श्रीमती संध्या सिंह चौहान पर सात करोड़ 30 लाख 80 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
खनि अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पट्टाधारी भैंसदेही निवासी श्रीमती संध्या सिंह चौहान के पक्ष में ग्राम धुडिय़ानई खसरा क्रमांक 166/2 रकबा 1.200 हे. क्षेत्र पर 11 मार्च 2015 से 10 मार्च 2025 की अवधि तक स्वीकृत रही पत्थर खदान तथा क्रेशर संचालन में अनियमितता करने से पट्टाधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया गया था, किन्तु पट्टाधारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त पट्टा निरस्त किया गया, जिसके उपरांत जांच में 20300 घनमीटर का अवैध रूप से पत्थर खनिज का उत्खनन करना तथा पट्टा स्वीकृति वर्ष 2015 से विधिवत् रॉयल्टी जमा कर गिट्टी परिवहन हेतु टी.पी. नहीं काटना पाए जाने पर श्रीमती संध्या चौहान के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा श्रीमती चौहान के विरूद्ध सात करोड़ 30 लाख 80 हजार राशि का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।