पत्थर खनिज का अवैध उत्खनन करने पर क्रेशर संचालक के विरूद्ध सात करोड़ तीस लाख राशि का प्रकरण दर्ज
बैतूल। कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर जिला खनि अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी ने जांच उपरांत पट्टाधारी भैंसदेही निवासी श्रीमती संध्यासिंह चौहान के पक्ष में ग्राम धुडिय़ानई तहसील भैंसदेही खसरा क्रमांक 166/2 रकबा 1.200 हे. क्षेत्र पर अवधि 11 मार्च 2015 से 10 मार्च 2025 तक स्वीकृत रही पत्थर खदान तथा क्रेशर संचालन में अनियमितता करने पर पट्टाधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया गया था। किन्तु पट्टाधारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त पट्टा निरस्त किया गया, जिसके उपरांत जांच में 20300 घनमीटर का अवैध रूप से पत्थर खनिज का उत्खनन करना पाये जाने पर श्रीमती संध्या चौहान के विरूद्ध सात करोड़ 30 लाख 80 हजार रूपए का प्रकरण दर्ज किया गया है।