जिले में पहचान प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए 156 ट्रांसजेण्डर चिन्हित
बैतुल:- शासन के निर्देशानुसार ट्रांसजेण्डर समुदाय के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु तथा ट्रांसजेण्डर्स को शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ देने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 के तहत पहचान प्रमाण पत्र प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके तहत ट्रांसजेण्डर्स को समान अधिकार, कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कल्याणकारी उपाय, आर्थिक सुरक्षा, बीमा योजनाएं, स्वास्थ्य तक पहुंच, गैर भेदभाव, रोजगार के समान अवसर, शिकायत निवारण आदि के लिये उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है।
प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में पहचान प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए 156 ट्रांसजेण्डर चिन्हित किए गए हैं, जिनको पहचान प्रमाण पत्र प्रदाय करने की कार्रवाई जारी है।