जनसमूह एकत्रित होने वाले आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा
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धार्मिक/पूजा स्थलों पर छ: से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे
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गुरु पूर्णिमा के आयोजन/कार्यक्रम भी प्रतिबंधित
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रविवार को जनता कर्फ्यू नहीं रहेगा
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जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय
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बैतूल। कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में सोमवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक आमला डॉ.योगेश पंडाग्रे, ग्रुप के सदस्य श्री मोहन नागर, श्री अरूण गोठी, श्री ब्रजआशीष पांडे, श्री बंटी मोटवानी, श्री मनोज भार्गव, श्री धीरज हिराणी, श्री मंजित सिंह साहनी, श्री अभिषेक खंडेलवाल, श्री बिट्टू बोथरा, डॉ. अरूण जयसिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिले में समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। गुरु पूर्णिमा के आयोजन/कार्यक्रम आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे।
जिले के सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा।
जिले के समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
जिले के समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी।
जिले के समस्त जिम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
जिले में समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
जिले के समस्त रेस्टॉरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए आयोजक द्वारा विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों की सूची आयोजन से पूर्व संंबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी।
रूल ऑफ सिक्स- अनमुत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
अंतर्राज्यीय तथा राज्यंतरित माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
संपूर्ण बैतूल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
संपूर्ण बैतूल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रविवार को जनता कर्फ्यू नहीं रहेगा। यह आदेश 19 जुलाई 2021 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिलाष मिश्र, अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान, सीएमएचओ डॉ. ए.के. तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।