कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघन करने पर 10 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही
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बैतुल। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार 25 जून को जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्यवाही की गई।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. मिलन सोनी ने बताया कि जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल रेलवे स्टेशन, गंज बैतूल मार्केट, कॉलेज चौक, हमलापुर एवं मैकेनिक चौक गंज बैतूल में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर 10 व्यक्तियों पर 900 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में जन समुदाय को जानकारी देकर इनका सेवन धीरे-धीरे छोडऩे हेतु समझाइश दी गई। उल्लंघनकर्ताओं को तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र जिला चिकित्सालय में परामर्श देते हुए उपचार प्रदाय किये जाने की जानकारी प्रदाय की गई, ताकि तंबाकू छोडऩे हेतु प्रेरित किया जा सके।
कार्यवाही में खाद्य् एवं औषधि प्रशासन, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित रहे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल डॉ ए.के.तिवारी ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।