समस्त प्रकार की दूकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को 10 दिवस के भीतर कोविड 19 से सुरक्षा हेतु टीकाकरण किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी
बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के प्रकरण क्रमांक 0067 / 144 / 2020 दिनांक 16 जून 2021 मे दिये गये आदेशानुसार अनुविभाग बैतूल के अंतर्गत समस्त प्रकार की दूकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खोलने के आदेश पारित किये जाकर दूकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को 10 दिवस के भीतर कोविड 19 से सुरक्षा हेतु टीकाकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः दूकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को कोविड 19 टीकाकरण किये जाने हेतु दूकान संचालक समस्त कार्यरत कर्मचारियों की सूची अपने लेटर पेड पर तैयार कर यदि किसी दूकानदार के पास लेटर पेड न हो तो वह व्यापारी संघ अध्यक्ष के लेटरपेड पर सूची जिला चिकित्सालय बैतूल टीकाकरण प्रभारी को उपलब्ध करावेगे। कोविड 19 के टीकाकरण की तिथी एवं स्थान की सूचना टीकाकरण प्रभारी द्वारा दी जावेगी। दूकान / प्रतिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण दूकान संचालक के द्वारा कराना अनिवार्य होगा