कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की

RAKESH SONI

कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की

बैतुल।।

1. जिले में समस्त सामाजिक राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगें ।

2- जिले में स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें । ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।

3- जिले में सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगे किंतु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनो को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा ।

4- जिले के समस्त शासकीय , अर्ध शासकीय , निगम , मण्डल के कार्यालय 100 % अधिकारियों 100 % कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे ।

5- जिले के समस्त प्रकार की दुकाने , व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात : 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेंगे । शॉपिंग मॉल , जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे तथापि सभी सिनेमाघर , थियेटर , स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे । दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को 10 दिवस के भीतर कोविड -19 से सुरक्षा हेतु टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

6- जिले के समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी |

7. जिले के समस्त जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 08:00 बजे तक 50 % केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे ।

8- जिले में समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।

9- जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 % केपेसिटी से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।

10- विवाह आयोजनों में दोनो पक्षो के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति होगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक द्वारा विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची आयोजन से पूर्व संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

11 – अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी ।

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