कोविड पेशेंट के अटेंडर को कोविड वार्ड में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

RAKESH SONI

कोविड पेशेंट के अटेंडर को कोविड वार्ड में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

विशेष परिस्थिति में अनुमति मिलने पर अटेंडर को रहना होगा क्वारंटाइन

बैतूल:- कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों द्वारा भोजन इत्यादि हेतु वार्ड में किए जा रहे प्रवेश से संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर जिले के अस्पतालों में कोविड पेशेंट के अटेंडर को कोविड वार्ड में प्रवेश की अनुमति प्रतिबंधित की है।

कलेक्टर द्वारा निजी अस्पताल संचालकों से परामर्श एवं सुझाव लेने के उपरांत इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि चिकित्सालय प्रबंधक द्वारा वार्ड में वार्ड ब्वाय इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। किन्तु अति विशेष परिस्थिति में यदि किसी कारणवश अटेंडर को अनुमति देनी पड़ती है तो इस हेतु अटेंडर को कूपन दिया जाएगा तथा उसे एन-95 मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर, हेड मास्क आदि बचाव के साधन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान किए जाएंगे। कोविड मरीज का अटेंडर नियमित रूप से कूपनधारी ही होगा। उक्त व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति को अटेंडर के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित चिकित्सालय संचालक द्वारा उक्त अटेंडर की जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर) कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी श्री मनीष वरबड़े को दी जाएगी। कंट्रोल रूम प्रभारी उक्त जानकारी संबंधित स्थानीय निकाय, नोडल अधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर को देंगे। उक्त अटेंडर को होम क्वारंटाइन रखना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदारी स्थानीय निकाय की होगी। इसकी मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर द्वारा की जाएगी।

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