शादी को लेकर गाईड लाइन
लॉकडाउन अवधि में निर्धारित तिथि के विवाह समारोह आगामी दिनों में किए जाने की सलाह, गरीब परिवारों को सशर्त 15-20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह करने की अनुमति मिलेगी
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बैतूल। अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर श्री सीएल चनाप ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विवाह कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत एवं वर्तमान में जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के आदेश क्रमांक 0054/144/2020/4401 दिनांक 08 अप्रैल 2021 में दिए गए आदेशानुसार जिले के समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं। विभिन्न माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्व से लोगों के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में विवाह की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त परिवारों को विवाह समारोह आगामी दिनों ( शादी की तारीख आगे बढ़ा लेने ) में किए जाने की सलाह दी गई है।
अनुविभाग बैतूल के अंतर्गत ऐसे कई ग्रामीण परिवार जो गरीब हैं, जिन्होंने पूर्व में विवाह की तिथि निर्धारित कर ली है तथा तैयारी में राशि खर्च कर ली है एवं विवाह स्थगित नहीं कर सकते। ऐसे परिवार को सक्षम अधिकारी संतुष्ट होने पर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी कि सार्वजनिक जगह में जैसे लॉन, मंदिर, होटल आदि समतुल्य स्थान में विवाह नहीं कर सकते, न ही किसी भी प्रकार से बारात निकाल सकते हैं, आदि की शर्त पर वर-वधू पक्ष से 15-20 व्यक्ति की उपस्थिति में निज निवास पर ही कर सकते हैं। जिसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार से ली जाना आवश्यक होगा एवं कोविड-19 के अंतर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।