जिले में नौ अप्रैल को सायं 6 बजे से उन्नीस अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित
बैतुल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में नौ अप्रैल शुक्रवार को सायं 6 बजे से उन्नीस अप्रैल सोमवार को प्रात: 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार जिले में 9 अप्रैल 2021 को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल 2021 तक शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। पांच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार हॉटस्पॉट/कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे, जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइड लाइन्स में उल्लेखित हैं।
जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी (5 की संख्या से कम) द्वारा पूजापाठ की जा सकेगी।
जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इस अवधि में आने वाले समस्त त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
अत्यावश्यक परिवहन को छोडक़र सभी प्रकार का आम आवागमन/परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
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अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।
केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम।
एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं।
टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
रेल्वे स्टेशन से आने एवं जाने वाले नागरिक।
खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलेवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी। दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
साप्ताहिक बाजार हाट प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, थोक सब्जी मंडी से केवल फुटकर विके्रता द्वारा फल एवं सब्जियां खरीदकर फल एवं सब्जियां की विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में होम डिलेवरी की जा सकेगी।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन की छूट, परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी।
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी।
शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण को आवागमन की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी।
समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।