जेल में परिरूद्ध बंदियों को बहनें बांध सकेंगी राखी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी प्रत्यक्ष राखी बांधने की व्यवस्था।

RAKESH SONI
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जेल में परिरूद्ध बंदियों को बहनें बांध सकेंगी राखी

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी प्रत्यक्ष राखी बांधने की व्यवस्था।

बैतूल। रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर 30 अगस्त को जिला जेल में परिरूद्ध बंदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। प्रत्यक्ष रूप से राखी बांधने की व्यवस्था प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। जो भी बहनें जेल में परिरूद्ध अपने भाईयों को राखी बांधना चाहती है वे निर्धारित समय में राखी बांधने के लिए आ सकती है।

जिला जेल के उप अधीक्षक ने बताया कि पुरूष बंदियों से मुलाकात/राखी बांधने हेतु केवल उनके परिवार की महिला सदस्य व 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। महिला बंदियों के भाईयों को दोपहर 1 बजे के बाद मुलाकात/राखी बंधवाने का समय निर्धारित किया गया है। बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 15 मिनिट निर्धारित किया गया है। बंदियों के परिजन को पहचान हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी में से कोई एक अनिवार्य रूप से साथ में लाना होगा। अपने कीमती सामान पर्स, मोबाईल, रूपया पैसा इत्यादि अपने परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट के अंदर प्रवेश कर सकेंगे, उक्त सामग्रियां जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सामान के खो जाने पर जेल प्रशासन की कोई जबाबदारी नहीं रहेगी। घर से लाए हुए भोजन व किसी भी प्रकार के मिष्ठान्न अथवा कोई अन्य सामग्री को जेल के अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी, केवल मौसमी फल (सेव, केला) की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन द्वारा पूजा की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें हल्दी, चावल, पूजा का सामान इत्यादि रहेगा। बंदी को केवल एक बार ही मुलाकात हेतु बुलाया जाएगा अतएव सभी परिजन एक साथ ही मुलाकात हेतु आए। नगद पैसे या कोई भी प्रतिबंधित सामग्री लेना/देना पूर्णत: मना है। त्यौहार को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए जेल प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

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