क्रूरता पुर्वक बैलो को परिवहन करते पुलिस द्वारा दो पीकप वाहन की गई कार्यवाही ।

बैतूल। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल श्री सिद्धार्थ चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक श्री नीरज सोनी द्वारा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतू कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। दिनांक 17.08.2023 को चौकी मासोद थाना मुलताई में मुखबिर द्वारा जरिये मोबाईल फोन सूचना प्राप्त हुई कि बिल बाजार की ओर से नींदकुडी बीरगांव होते हुये दो पिकप जिसमें मवेशी क्रुरता पुर्वक भरे हुये है महाराष्ट्र की ओर जाने के लिये निकली है, सूचना से वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एसडीओ(पी) महोदय मुलताई श्री सुरेश सिंह पाल, थाना प्रभारी मुलताई सुश्री प्रज्ञा शर्मा को अवगत कराया गया जिनके द्वारा कार्यवाही हेतू आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सूचना पर चौकी मासोद स्टाफ व राहगीर पंचानी के साथ नदिकुड़ी व ग्राम मौना के बीच रोड पर नाकाबंदी कर पीकप आने पर रोककर पीकप क्रमांक MH 27 BX 6860 एवं MH 40CD 5907 को चेक किया गया जिसमें क्रमश: 05 नग एवं 04 नग बैल कुल 09 बैल कुरता पूर्वक भरे हुये पाये गये बैल सही तरीके से खड़े- नहीं हो पा रहे थे न ही बैठ पा रहे थे पीकप क्रमांक MH 27 BX 6860, में बैठे ड्रायवर एवं हैल्पर का नाम पता पूछने पर ड्रायवर ने अपना नाम मो. सोहेल पिता मो. युसूफ आम्र 28 साल नि. कसारपुरा थाना मोशी जिला अमरावती (महा.) व हेल्पर ने अपना नाम अनिल पिता बाबूराव धुर्वे उम्र 23 साल नि. आडमपारी थाना आठनेर जिला बैतूल (म.प्र.) बताया। पीकर क्रमांक- MH 40 CD 5907 में बैठे ड्रायवर एवं हेलर का नाम पता पूछने पर ड्रायवर ने अपना नाम मोशन पिता अब्दुल जीर उम्र 21 साल नि. वार्ड न. ()2 जमापूर चांदूर बाजार थाना चांदुर बाजार जिला अमरावती (महा.) व हेल्पर ने अपना नाम राजू उर्फ राजा पिता मंतूरा मरकाम उम्र 20 साल नि आहमपारी थाना आठनेर जिला बैतूल (म.प्र.) बताया। जिनसे बैलो को से जाने के संबंध में कागजात पुछने पर बताये कि ग्राम बिरुल बाजार के बैल बाजार से किसानों द्वारा बैल खरीदकर मोशी महाराष्ट्र भाडा पर ले जाने के लिये देने पर बैलो को भरकर मोशी महाराष्ट्र ले जाना बताये एवं दोनों पीकप में 09 नग बैलों को क्रूरता पुर्वक भरे हुये पाये गये जो धारा 11(1) (च) पशुओं के प्रति, कुरता निवा, अधि. 1960 का पाये जाने से आरोपीगण से पीकप एवं बैलो को जुन किया एवं आरोपीगणों पर वैधानिक कार्यवाही की गई एवं जमशुदा 09 नग बैलों को मां गायत्री गौशाला ग्राम बघोदा सुरक्षार्थ सुपूर्द रखवाया गया जमशुदा वाहन को चौकी मासोद में सुरक्षार्थ खड़ा किया आरोपीगण मो. शील पिता मो. युसूफ अनिल पिता बाबूराव धुर्वे, मो. शोहेल पिता अब्दुल जहीर, राजू उर्फ राजा पिता मंश मरकाम के विरुद्ध अपराध धारा 11(1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त उल्लेखनीय कार्यवाही में एसडीओपी मुलताई श्री सुरेश सिंह पाल के निर्देशन में निरी, प्रज्ञा शर्मा
थाना प्रभारी मुलताई, उपनिरी बसंत अहके चौकी प्रभारी मासोद, प्रजार 211 देवेन्द्र प्रजापति, आर 272 शिवराम,आर. 487 मेहमान कवरेती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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