नवजात शिशु की मृत्यु के प्रकरण में नर्सिंग ऑफिसर को किया गया निलंबित
बैतुल। प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की मृत्यु के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर जिला चिकित्सालय बैतूल में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती रेखा
अतुलकर को निलंबित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार बौद्ध से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बैतूल में 19 फरवरी को भर्ती गर्भवती महिला श्रीमती उषा मालवी पत्नी श्री नितेश मालवी, उम्र 32 वर्ष निवासी रामनगर बैतूल के प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की हुयी मृत्यु संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बैतूल में गठित जांच दल द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार 19 फरवरी को रात्रि में ड्यूटीरत नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय श्रीमती रेखा अतुलकर द्वारा पूर्व निर्धारित चिकित्सा प्रसव प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने संबंधी लापरवाही बरतना पाया गया, जिस कारण से निर्धारित प्रसव कक्ष (लेबर रूम) में सुरक्षित प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी एवं उक्त शिकायती प्रकरण की जांच में नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय श्रीमती रेखा अतुलकर दोषी पायी गयीं।
उपरोक्त कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के अंतर्गत उल्लंघन पाये जाने पर उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पट्टन रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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