नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले अभियुक्त को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास
बैतुल। माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैसदेवी, जिला बैतूल ने नाबालिक बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी गजरा सिंह पिता छन्नू इरपाचे, उम्र 19 वर्ष निवासी टिटवी, थाना मोहदा जिला बैतूल को धारा 376ए.बी., 450,324 भा.द.वि. एवं धारा 5(एम) /6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में के रूप में चिन्हित किया गया था | प्रकरण में म.प्र. राज्य की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैसदेही, जिला-बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा की गयी है
अभियोजन का मामला, अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि फरियादी / पीडिता की माँ ने, पीडिता उम्र 6 वर्ष के साथ थाना आकर, दिनांक 11/05/20 को 14 बजे थाना भैंसदेही में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने ग्राम में भाई के घर के पास रहती है और मजदूरी करती है। उसके पहले पति से उसे उसे एक लड़का उम्र 10 वर्ष एवं दुसरे पति से पीडिता उम्र 6 वर्ष है । कल सुबह करीब 10 बजे उसका लड़का पिसना लेने साबलमेडा गया था और करीब 11 बजे वह भी राशन लेने बुधियाबाई के साथ साबलमेडा गयी थी | दोपहर करीब 2 बजे वे दोनों गांव वापस आये वह बुधिया बाई का सामान पकड़ कर उसके घर छोड़ने जा रही थी, तब उसके घर के सामने दिलीप की दुकान पर मोहल्ले में मेहमानी करने आया एक लड़का गजरा सिंह बैठा था | वह सामान पकडे बुधियाबाई के साथ उसके घर गयी और सामान रखकर थोड़ी देर उसके घर बैठी फिर करीब 3 बजे वह अपने घर वापस आई, तभी उसके घर के पिछले दरवाजे से निकल कर गजरा सिंह भागा | उसने खटिया पर सोयी अपनी बेटी पीडिता को देखा उसके कपड़ो में खून लगा था, उसने उसे जगाया तो वह नहीं उठी, वह बेहोश थी | वह पीछे वाले दरवाजे से गजरा के पीछे भागी और रोड पर जाकर चिल्लाकर पूछा कि गजरा किसके घर आया है, तो किसी ने उसे कुछ नहीं बताया बहुत देर बाद उसकी लड़की पीडिता को होश आया तो उसने पीडिता से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। तब पीडिता ने बताया कि “जो लड़का उसके भाई के साथ दिलीप की दुकान पर बैठा था, वही मेरे ऊपर आकर लेटा था और ब्लेड से मेरी पेशाब वाले स्थान पर काट दिया और बुरा काम किया, मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुह दबा दिया ।” वह रात में घर में अकेली थी, इसलिए डर के कारण उसने रिपोर्ट नहीं की आज सुबह उसने 100 डायल को फोन किया, फिर अपनी बेटी पीडिता के साथ रिपोर्ट करने आई है। उसके गांव के गोविन्द धुर्वे के घर मेहमानी में आये गजरा सिंह निवासी मोहदा ने उसके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ बुरा काम बलात्कार किया तथा ब्लेड से उसके पेशाब वाले स्थान पर काटा है। रिपोर्ट करती हूँ, कार्यवाही की जावे फरियादी / पीडिता की माँ की इस रिपोर्ट पर आरोपी गजरा सिंह के विरुद्ध अपराध कायम किया गया और विवेचना की गयी | विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज
प्रकरण में के रूप में चिन्हित किया गया था |
प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैसदेही, जिला बैतूल द्वारा किया गया और म.प्र. राज्य की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ ने प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये गए | अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी गजरा सिंह पिता छन्नू इरपाचे, उम्र 19 वर्ष निवासी टिटवी, थाना मोहदा जिला बैतूल को धारा 376ए.बी.,450,324 भा.द.वि. एवं धारा 5 (एम) /6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध कर धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने से, धारा-450 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 जुर्माने से और धारा 324 भा.द.वि. में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 जुर्माने से दण्डित किया है।