बैतूल में ऑटो यूनियन के सदस्यों की मीटिंग लेकर सभी ऑटो चालको को 02 दिवस में अपने- अपने ऑटो के परमिट करवाने हेतु निर्देश जारी
बैतुल। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपूर व्दारा बिना परमिट की ऑटो को जप्त कर कार्यवाही के आदेश दिये गये है, जो थाना प्रभारी यातायात एवं परिवहन अधिकारियों की उपस्थिती में कंट्रोल रूम बैतूल में ऑटो यूनियन के सदस्यों की मीटिंग लेकर सभी ऑटो चालको को 02 दिवस में अपने- अपने ऑटो के परमिट करवाने हेतु निर्देश दिये गये तथा इस हेतु परिवहन अधिकारी व्दारा ऑटो मालिको की सुविधा के लिये पृथक से एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। जिसमें बैतूल जिले के सभी ऑटो चालक आसानी से परमिट के लिये आवेदन कर सकते है। यदि 02 दिवस में ऑटो मालिक व्दारा परमिट ली जाने की कार्यवाही नही की जाती है तो ऐसे ऑटो के विरुद्ध यातायात एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऑटो जप्ती की कार्यवाही की जावेगी ।