31 मार्च तक मतदाता पहचान पत्र से लिंक कराया जा सकेगा आधार नंबर
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित
बैतुल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के आधार नंबर (डाटा/नंबर) संग्रहण का कार्य एक अगस्त 2022 से प्रारंभ किया जाना है। इस अभियान के संबंध में सोमवार एक अगस्त को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक बैतूल श्री निलय डागा, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद, सीईओ जिला पंचायत श्री अभिलाष मिश्रा सहित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री बैंस ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर जोडऩे के लिए आयोग द्वारा एक अगस्त से 31 मार्च 2023 तक का समय नियत किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है वह अपना आधार नंबर सम्मिलित करने हेतु आवेदन प्रारूप 6 (ख) में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधार संग्रहण के पीछे आयोग का उद्देश्य यह है कि मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में न जुड़ा हो। मतदाता पहचान पत्र से आधार जोडऩे की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। प्रारूप 6, 6 ख एवं प्रारूप 8 में मतदाता के आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। प्रारूप 7 में मतदाता के सिर्फ मोबाइल नंबर दर्ज करने का संशोधन किया गया है।
नवीन सिक्योरिटी फीचर वाला होगा ईपिक कार्ड
बैठक में कलेक्टर श्री बैंस ने बताया कि नवीन सिक्योरिटी फीचर्स वाले ईपिक कार्ड जनरेट कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा वितरित किए जाएंगे। नवीन ईपिक कार्ड- पेन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की तरह हॉरीजोंटल होगा। ईपिक कार्ड में सुरक्षा के मापदंड जैसे होलोग्राम, क्यूआर कोड, घोस्ट इमेज आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि जो ईपिक कार्ड पोस्ट ऑफिस से अवितरित होने की स्थिति में वापस किए जाएंगे, वे ईपिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से पुन: संबंधित मतदाताओं को वितरित किये जाएंगे।
मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोडऩे के लिए अब चार अर्हता तिथि होगी
बैठक में मास्टर ट्रेनर श्री विजयंत ठाकुर ने बताया कि पूर्व में मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की अर्हता तिथि 01 जनवरी निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार अब चार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
नि:शुल्क बनेगा मतदाता परिचय पत्
बैठक में बताया गया कि मतदाता परिचय पत्र बनाये जाने के लिए 01 अगस्त 2022 के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतदाता परिचय पत्र गुम या नष्ट होने की स्थिति में द्वितीय प्रति बनाये जाने हेतु पुलिस सूचना की प्रति प्रारूप-8 के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में 31 जुलाई 2022 तक प्रारूप 6, 7, 8, 8-क का उपयोग किया जाता था, वे सभी प्रारूप का प्रचलन पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 01 अगस्त 2022 से संशोधित किए गए प्रारूप 6, 6-ख, प्रारूप 7 एवं प्रारूप 8 प्रचलन में रहेंगे।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमपी बरार सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।