2100 किलो महुआ लाहन एवं 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद
14 प्रकरण दर्ज।
बैतूल। आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अवैध विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम के उद्देश्य से रविवार को वृत्त बैतूल के सदर में एवं आबकारी वृत भैसदेही के केरपानी,गोडीटोला ,चिचोलाढाना, झल्लार, अम्भोरी, आमला, बासनेर कला, विजयग्राम,गुदगाव, पोखरनी,चिचोलीठाना, मासोद ,भैसदेही के विक्रय केन्द्रों एवं अड्डों में सामूहिक दबिश की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में अलग अलग स्थानो से 2100 किलो महुआ लाहन और 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क /च के अन्तर्गत 14 प्रकरण कायम किये गये हैं। जप्त मदिरा और विधिवत नष्ट किये गए महुआ लाहन का अनुमानित मूल्य 112000 ₹ है।
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