दहेज लोभी को 1 साल कारावास
संवाददाता / दुर्गेश डेहरिया
छिन्दवाड़ा। न्यायालय 2 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा पवन कुमार पटेल के द्वारा थाना परसिया के अपराध क्रमांक 216/17 सत्र प्रकरण क्रमांक 195/17 शासन वि0 देवकुमार व अन्य में आज दिनांक 30/11/22 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी देवकुमार को धारा 304 B भादवि में 10 वर्ष का साश्रम कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया है।शासन की और से अपर लोक अभियोजक संगीत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी की गई।
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