दहेज लोभी को 1 साल कारावास

RAKESH SONI

दहेज लोभी को 1 साल कारावास

 संवाददाता / दुर्गेश डेहरिया

छिन्दवाड़ा। न्यायालय 2 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा पवन कुमार पटेल के द्वारा थाना परसिया के अपराध क्रमांक 216/17 सत्र प्रकरण क्रमांक 195/17 शासन वि0 देवकुमार व अन्य में आज दिनांक 30/11/22 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी देवकुमार को धारा 304 B भादवि में 10 वर्ष का साश्रम कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया है।शासन की और से अपर लोक अभियोजक संगीत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी की गई।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Share This Article
error: Content is protected !!