सहायक ग्रेड-3 निलंबित
बैतूल:- कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला घोड़ाडोंगरी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री खुशराज दहीकर के विरूद्ध थाना झल्लार में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम होने एवं उक्त मामले में अन्वेषण/जांच की कार्रवाई प्रारंभ होने तथा शासकीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करने के कारण सहायक ग्रेड-3 श्री दहीकर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहपुर निर्धारित किया गया है।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements