सराय, धर्मशाला, होटल में रूकने वालों की देना होगी जानकारी
बैतूल। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की जनपद पंचायत बैतूल, शाहपुर, चिचोली, आमला, मुलताई, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, आठनेर, प्रभातपट्टन एवं भीमपुर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारी के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए। आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।