बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा लाउड स्पीकर का उपयोग
बैतूल। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की अवधि तक जिले की समस्त जनपद पंचायतों की सीमाओं में कोलाहल पर नियंत्रण लगाया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जनपद पंचायत बैतूल के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार बैतूल, जनपद पंचायत आमला के लिए तहसीलदार आमला, जनपद पंचायत शाहपुर के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार शाहपुर, जनपद पंचायत आठनेर के लिए तहसीलदार आठनेर, जनपद पंचायत भैंसदेही के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार भैंसदेही, जनपद पंचायत भीमपुर के लिए तहसीलदार भीमपुर, जनपद पंचायत चिचोली के लिए तहसीलदार चिचोली, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के लिए तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, जनपद पंचायत मुलताई के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार मुलताई एवं जनपद पंचायत प्रभातपट्टन के लिए नायब तहसीलदार मुलताई को विहित प्राधिकारी घोषित किया है।
इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य नहीं दी जाएगी।
ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में दर्शित अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पाये जाने की दशा में जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।