कोटपा एक्ट के अंतर्गत सारणी में हुक्का बार संचालक के विरूद्ध कार्यवाही

RAKESH SONI

कोटपा एक्ट के अंतर्गत सारणी में हुक्का बार संचालक के विरूद्ध कार्यवाही

 

सारणी। जिला तम्बाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉ. मिलन सोनी द्वारा रविवार 26 सितम्बर को कोटपा एक्ट के अंतर्गत सारणी में हुक्का बार संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही के अंतर्गत संचालित हुक्का बार की धूम्रपान संबंधी सामग्री जब्त की गई। हुक्का बार में व्यसन करते पाये जाने वाले पांच व्यक्तियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई एवं 200 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से 1000 रुपए के जुर्माने की वसूली की गई। कार्यवाही के दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति के सदस्यगण, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल एवं थाना सारणी के आरक्षक श्री अजय ग्यासवंशी मौजूद रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी ने युवाओं को सचेत करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित है। अत: इन हुक्का बार में नशे का सेवन करने न जाये। नशा नाश का कारण है। युवाओं सहित उनके माता-पिता सचेत रहें एवं विद्यार्थी जीवन को नशे के स्थान पर अध्ययन की दिशा में मोडऩे के भरसक प्रयास करें। भविष्य में जिले के किसी भी स्थान पर हुक्का बार संचालित पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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