कलेक्टर पहुंचे मिर्जापुर, चिचोली एवं चूडिया  किल कोरोना सर्वे एवं आइसोलेशन व्यवस्था का किया निरीक्षण

RAKESH SONI

कलेक्टर पहुंचे मिर्जापुर, चिचोली एवं चूडिया 
किल कोरोना सर्वे एवं आइसोलेशन व्यवस्था का किया निरीक्षण

बेतुल:- कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने मंगलवार को जिले के विकासखंड मुख्यालय चिचोली सहित मिर्जापुर एवं चूडिया गांव का भ्रमण किया। यहां किल कोरोना अभियान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन/क्वारंटाइन व्यवस्था का निरीक्षण किया।

ग्राम मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किल-कोरोना सर्वे अभियान के निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही खंड चिकित्सा अधिकारी को कार्य में लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। इसी ग्राम में रोजगार सहायक श्री आनंद वागद्रे भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के कलेक्टर द्वारा सीईओ जनपद को निर्देश दिए गए।

ग्राम चूडिय़ा में हॉट-स्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। साथ ही यहां कोरोना से प्रभावित लोगों के आइसोलेशन व्यवस्था की जानकारी भी कलेक्टर द्वारा ली गई। उन्होंने कहा कि जिन पॉजिटिव मरीजों के घरों में आइसोलेशन की उचित व्यवस्था नहीं है उनको संस्थागत आइसोलेट किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव के लोग बाहर न निकलें। दवाइयां इत्यादि की उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैम्प लगाकर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यहां घर-घर के सर्वे की जानकारी रजिस्टर में संधारित करने की भी एएनएम एवं सहयोगी अमले को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने चिचोली में भी फीवर क्लीनिक का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मरीजों में ऑक्सीजन कम पाई जा रही है, तत्परता से उनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यहां खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकासखंड में कोविड प्रबंधन व्यवस्था पर चर्चा भी की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मेडिकल स्टोर संचालक पर जुर्माना

कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय वापस लौटते समय ग्राम भडूस में बालाजी मेडिकल स्टोर के संचालक बिना मास्क लगाए ग्राहकों को दवाई देते पाए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम श्री सीएल चनाप को उक्त मेडिकल स्टोर संचालक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। श्री चनाप द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक पर एक हजार रूपए राशि का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

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