उच्चतम न्यायालय व गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार रात 8 से 10 के बीच ही हो सकेगी आतिशबाजी, नपा की टीम ने दुकानों से अमानक पटाखे हटवाए।

RAKESH SONI

उच्चतम न्यायालय व गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार रात 8 से 10 के बीच ही हो सकेगी आतिशबाजी, नपा की टीम ने दुकानों से अमानक पटाखे हटवाए।

 

 

सारनी। त्योहारों के दौरान पटाखों के भंडारण विक्रय एवं पटाखे चलाने को लेकर उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन कराने के लिए नगर पालिका की टीम ने बाजारों का सर्वे किया। दुकानदारों को अमानक पटाखे ना बेचने की सलाह दी एवं इन्हें हटवाया गया। रात्रि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के निर्देश की जानकारी आम नागरिकों को मुनादी करवाकर दी गई।
नगर पालिका सारनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी. के. मेश्राम ने बताया कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा 31 अक्टूबर 20021 को जारी गाइड लाइन के अनुसार पर्यावरण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हानिकारक पटाखों के निर्माण भंडारण, परिवहन विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में वैरियम सात एंटीमनी लिथियम मरक्यूरी अरसेनिक लीड स्ट्रोनियम क्लोरमेट का उपयोग किया गया है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह लड़ी में बने हुए पटाखों को भी प्रतिबंधित किया है। इन पटखों के विक्रय, भंडारण, परिवहन, उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर तक पटाखे बेचने चलाने व भंडार पर प्रतिबंध किया गया है। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं ऐसे पटाखे जिनका विस्फोटक स्तर 4 मीटर दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक है उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। स्वच्छता अधिकारी के.के. भावसार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी गाइड लाइन की दिशा निर्देश के अनुसार नगर पालिका की टीम ने बाजारों की जांच की। पटाखा लाइसेंसों की जांच की गई। इसके अलावा अमानक पटाखे दुकानों से हटवाए गए। इसकी सतत निगरानी की जा रही है।

 

पालीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की

बाजार में पहुंची नगर पालिका की टीम ने व्यापारियों व आम नागरिकों से त्योहारों के दौरान खरीददारी में पालीथिन का कम से कम उपयोग करने की अपील की। स्वच्छता अधिकारी श्री भावसार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शॉपिंग सेंटर को पालीथीन मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारियों को दुकानों के बाहर डस्टबिन रखने, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने व पालीथिन का उपयोग ना करने का आग्रह किया गया।

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