आयुष्मान संबद्ध कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो :- कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस
बैतूल:- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए नि:शुल्क कोविड उपचार
प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का बनेगा आयुष्मान कार्ड
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि जिले के आयुष्मान संबद्ध कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो। गत दिवस आयोजित निजी अस्पतालों के संचालकों के बैठक में उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्य अभियान चलाकर संचालित होगा।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश सहित जिले में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का नि:शुल्क कोविड उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे निजी अस्पताल जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे हैं और सार्थक पोर्टल पर पंजीबद्ध है। उनको आयुष्मान योजनांतर्गत अस्थायी संबद्धता दी जाएगी, ताकि ऐसे अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नवीन पैकेज के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारियों का नि:शुल्क कोविड उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
कलेक्टर ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 के नि:शुल्क उपचार के लिए विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनका नि:शुल्क कोविड उपचार किया जा सके। कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है, तो ही उसका नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।
यदि आयुष्मान कार्डधारी परिवार का कोई सदस्य, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वह कोविड पॉजिटिव होकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचता है तो वह तीन तरीके से प्रवेश पा सकेगा।
1.परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है।
2. आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं उसके साथ समग्र आई.डी का प्रस्तुतीकरण, जिसके माध्यम से यह पता चलता हो कि वह आयुष्मान कार्ड धारक परिवार का सदस्य है।
3. परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं साथ में किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बाबत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है। शासकीय अधिकारी इस हेतु समग्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं कि वह आयुष्मान कार्डधारी के समग्र आई.डी. परिवार का सदस्य है।
कोविड उपचार के लिये भर्ती होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर मरीज के परिवारजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा। उसे यह कार्ड बनाने के लिए एक सुगमता पूर्वक व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और इस हेतु शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नि:शुल्क उपचार हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। इस कार्ड के माध्यम से यह कार्डधारी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में नि:शुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने संबद्ध अस्पतालों में 20 प्रतिशत बेडस आयुष्मान हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दिये हैं।
शिकायत निवारण के लिये विशेष सेल
आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए जाँच के लिये एक विशेष सेल बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। ताकि किसी भी दशा में कोई भी आयुष्मान कार्डधारी सुगमता पूर्वक प्रवेश व कोविड उपचार से वंचित न रहे।
नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर श्री बैंस ने अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान को इस योजना के तहत जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संयुक्त कलेक्टर श्री राजीव रंजन पांडे एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निशा बांगरे सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।