आपदा खाद्यान्न राहत योजना के हितग्राहियों के सर्वे का कार्य जारी:- भीम बहादुर थापा

RAKESH SONI

आपदा खाद्यान्न राहत योजना के हितग्राहियों के सर्वे का कार्य जारी:- भीम बहादुर थापा

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के समस्त परिवार सहीत 24 श्रेणियों के हितग्राहियों को 3 महीने का निशुल्क खाद्यान्न वितरण,पात्रता पर्ची बनाने के लिए वार्डो में सर्वे कर रहे नपा के कर्मचारी:-भीम बहादुर थापा

सारनी:- कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में लाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है जिसके कारण समाज के गरीब पिछड़े वंचित वर्ग को खाद्यान्न की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत योजना के माध्यम से गरीब पिछड़े वंचित वर्ग को तीन महीने का निशुल्क खाद्यान्न प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, मध्यप्रदेश शासन द्वारा एवं PKGKAY के द्वारा मई,जुन 2021 का 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।जिसके अंतर्गत हितग्राहियों की सूची तैयार कर हितग्राहियों की खाद्यान्न पर्ची नगर पालिका में बनाई जा रही है । सारणी नपा उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापा ने बताया की 24 श्रेणियों के परिवारों को पात्रता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है गरीब परिवार एवं उक्त हिताग्रही श्रेणियों के परिवारों के दस्तावेज सुनिश्चित करने हेतु नगर पालिका सारणी में हितग्राही को सह घोषणा पत्र भर कर अधार कॉर्ड, राशन कॉर्ड एवं परिवार समग्र आइडी एवं परिवार के हर सदस्य के आधार कॉर्ड नंबर के साथ पत्रता पर्ची प्राप्त की जा सकती है ।
नपा उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत योजना के अंतर्गत 24 श्रेणियां आरक्षित की है जिसमें समस्त बीपीएल परिवार, वन अधिकार के पट्टे धारी,भूमिहीन कोटवार, समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार,वर्ष 2013, 14 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, फसलों की 50% या उसे ज्यादा की छाती के परिवार, निर्माण कार्यों के पंजीकृत कर्मकार श्रमिक,बंद पड़ी मील के नियोजित पूर्व श्रमिक, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक,ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर पंजीकृत मजदूर एवं परिवार के सदस्य,साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक कल्याण योजना के पंजीकृत व्यक्ति,घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरीवाले स्टेट वेंडर, नगरी क्षेत्र के पंजीकृत केश शिल्पी,सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रित परिवार, अनाथ आश्रम में निवासरतथी, विकलांग छात्रावास में निवासरत बच्चे, वृद्ध आश्रम में निशुल्क निवासरत वृद्धजन, पंजीकृत विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, रेल के पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुबंधित हमाल एवं तुलावटी, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर शिल्पी, HIV से संक्रमित परिवार स्वेच्छा से लाभ लेना चाहें तो, मत्स्य पालन करने वाले मछुआरा सहकारी समिति में पंजीकृत परिवार एवं सदस्य, पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक-परिचालक,विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार जो पूर्व में अनुसूचित जाति जनजाति के परिपत्र से हटे हुए हैं सारणी नगरी निकाय के अंतर्गत निवास करने वाले उक्त श्रेणी के नागरीक नगर पालिका सारणी में उपस्थित होकर अपनी पात्रता पर्ची बनाने की औपचारिक कार्यवाही संपादित कराए और मध्यप्रदेश शासन की आपदा खाद्यान्न राहत योजना के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त कर सरकार की योजना का ले सकते है ।
नपा उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापा ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक आपदा में गरीब वंचित पिछड़े वर्ग की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना से निश्चित ही गरीब वंचित पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों को राहत मिलेगी ।

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