शांति समिति की बैठक आयोजित
बैतूल:- आगामी ईद-उल-फितर त्यौहार के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक गुरूवार को अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्रद्धा जोशी, एसडीएम बैतूल श्री सीएल चनाप की मौजूदगी में स्थानीय गंज थाने में आयोजित की गई।
बैठक में कोविड-19 को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 विनियमन 2020 के पालन में 17 अप्रैल 2021 को पारित आदेश तथा एसडीएम बैतूल द्वारा 15 अप्रैल 2021 को समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के प्रतिबंधित किए जाने के आदेश के संबंध में एवं नगर में कायम धारा 144 के पालन के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269, 270 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक, एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी विनियम की कंडिका क्र-10 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को कायम रखते हुए नगर में लागू धारा 144 के पालन के साथ घरों में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के संबंध में सहमति व्यक्त की गई।
बैठक में गंज थाना प्रभारी श्री प्रवीण कुमरे, तहसीलदार श्री प्रभात मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे।