पांच माह के राशन का भंडारण करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश

RAKESH SONI

पांच माह के राशन का भंडारण करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश

बैतूल:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं को एकमुश्त तीन माह का राशन (अप्रैल, मई एवं जून 2021) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत भी दो माह (मई एवं जून 2021) का राशन एक मुश्त नि:शुल्क प्रदाय किया जाना है। इस प्रकार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पांच माह के आवंटनानुसार उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु खाद्यान्न सामग्री का भंडारण किया जाना है।
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल को समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को आवंटन अनुसार खाद्यान्न सामग्री की पूर्ति शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अधिकतम दो माह के आवंटनानुसार ही खाद्यान्न भंडारण करने की क्षमता रहती है। वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पांच माह का खाद्यान्न सामग्री का भंडारण किया जाना है।

कलेक्टर द्वारा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न के भंडारण हेतु शासकीय भवन यथा पंचायत भवन, शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी एवं समितियों के गोदाम आदि में जहां पर भी खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण संभव हो सके, उचित मूल्य दुकानों के लिए अस्थायी तौर पर दो माह के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर शासकीय अमले को वैकल्पिक भंडारण स्थानों के नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन का दायित्व सौंपा जाए। इस कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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