निजी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाना प्रतिबंधित
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आपात परिस्थितियों में सीएमएचओ दे सकेंगे अनुमति
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बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की राजस्व सीमाओं में निजी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जनजीवन की रक्षा हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आ रहा था कि जिले में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में अनाधिकृत रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गये हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा कोविड मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने की दृष्टि से किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को आपात परिस्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होने पर उसे ऑक्सीजन प्राप्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आवदेक की आवश्यकता का आकलन कर अनुमति प्रदान करेंगे।
विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के पास वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडरों के स्टॉक की जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संकलित की जाकर सीईओ जिला पंचायत की उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर का कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार में उपयोग हेतु समुचित निर्णय लेने हेतु सीईओ जिला पंचायत अधिकृत होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/औद्योगिक इकाई के प्रबंधक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावी रहेगा।