जिले में लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल के प्रात: 6 बजे तक बढ़ाई गई

RAKESH SONI

जिले में लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल के प्रात: 6 बजे तक बढ़ाई गई
बैतुल :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने शनिवार को जारी आदेश में सम्पूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत प्रभावशील लॉकडाउन की अवधि आगामी 26 अप्रैल 2021 सोमवार के प्रात: 6 बजे तक बढ़ा दी है।
जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/ जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा तथा उक्त आदेश के अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

Advertisements
Advertisements
Share This Article
error: Content is protected !!