खरीफ 2020, रबी 2020-21 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 30 जून हुई
बेतूल:- राज्य शासन ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। पूर्व में खरीफ 2020 सीजन में अल्पावधि फसल ऋण की देय तिथि 31 मई 2021 थी और रबी 2020-21 सीजन में दिये गये अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 15 जून 2021 थी, इन्हें बढ़ाया गया है।
उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य देय तिथि की बढ़ी हई अवधि के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत निर्धारित बेस रेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान प्रत्येक किसान को तथा 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान देय तिथि तक ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना की शेष शर्ते यथावत रहेगी।
सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर राज्यों द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिये जाने एवं किसानों को इस दौरान अपने बकाया अल्पकालीन फसली ऋण के पुनर्भुगतान में कठिनाइयों / दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने की स्थिति का सामना न करना पड़े और उन्हें 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ मिलता रहे, जो कि समय पर भुगतान करने पर उन्हें मिलता हैं, के लिये अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंकों द्वारा दिये गये 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसली ऋण जो एक मार्च 2021 और 30 जून 2021 के बीच चुकौती के लिये बकाया हो, उन पर बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता और किसानों को 3 प्रतिशत शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन की उपलब्धता 30 जून 2021 तक या वास्तविक भुगतान की तारीख तक, जो भी पहले हो जारी रहेगी।