कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन हेतु प्रायवेट एम्बुलेंस की दरें निर्धारित — जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया

RAKESH SONI

कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन हेतु प्रायवेट एम्बुलेंस की दरें निर्धारित

जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया

म.प्र/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

अपर मुख्य सचिव, परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में ए.एल.एस. एम्बुलेंस और बी.एल.एस. एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Share This Article
error: Content is protected !!